News portals-सबकी खबर (नाहन )
जिला सिरमौर में कल पच्छाद तहसील के गांव खराना में एक कोरोना पॉजिटिव मामला आने पर जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने आज पच्छाद तहसील की ग्राम पंचायत बनाह धिन्नी के गांव खड़ाना के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन तथा ग्राम पंचायत बनाह धिन्नी के साथ लगते गांव मण्डी, नवगढ़, नवां जगोटी और केहनाल साधना को बफर जोन घोषित करते हुए सील किया है।
उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति को छोडकर किसी भी प्रकार की आवजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा और एक स्थान पर लोगों को इकठा होने की इजाजत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजनों नहीं करेगा। सील किये गए क्षेत्र में दवाई की दुकानों को छोड़कर बाकि सभी दुकानें और वाणिज्यिक संस्थान भी बंद रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में स्थित सभी बैंक, सभी व्यापार गतिविधियां और अन्य संस्थान बंद रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर ग्राम पंचायत बनाह धिन्नी के प्रधान और उप प्रधान की सहायता से की जाएगी।
आवशयक सेवाएं प्रदान कर रहे सरकारी विभाग खुले रहेंगे और इन सेवाओं में लगे अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पहले की तरह करते रहेंगे लेकिन उन्हें सरकार द्वारा बताई गई सभी सावधानियां बरतनी होंगी। अधिकृत व्यक्ति और वाहन के इलावा कोई भी अन्य व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा। यह आदेश मजस्ट्रियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा। कन्टेनमेंट जोन में खण्ड विकास अधिकारी, पच्छाद द्वारा नियमित तौर पर सेनिटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा।जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद् आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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