News portals-सबकी खबर (नाहन)
नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 1,4,6,10 व 12 में कोरोना पॉजीटीव के केस पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 1 ढ़ाबों में स्थित विद्या चौहान पत्नी भरत भूषण के नवनिर्मित भवन, वार्ड नम्बर 4 में कॉपरेटीव बैंक के समीप शिव देव सिंह सुपुत्र कंवर धर्म सिंह के भवन की धरातल मन्जील, वार्ड नम्बर 6 में पुराना पीजी कॉलेज भवन के समीप सतदेव ठाकुर सुपुत्र शिवदेव ठाकुर का भवन, वार्ड नम्बर 10 में कच्चा टैंक नाहन में स्थित संदीप सुपुत्र रामेश्वर का भवन, किशोरी लाल मोगिया सुपुत्र नियामत राय के प्रताप भवन, वार्ड नम्बर 12 में नौनी का बाग में स्थित तोता राम सुपुत्र झाड़ू राम का घर तथा वार्ड नम्बर 12 के चकरेडा में स्थित अजय ठाकुर के घर में किराए पर रह रहे विशाल सिधंान के आवास को कन्टेंमेंट जोन कर किया सील।
इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत कालाआम्ब में वार्ड नम्बर 12 के गांव रामपुर जटान में कंवर पाल सुपुत्र झंडू राम के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है तथा नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 1,4,6,10 व 12 का शेष क्षेत्र व गांव रामपुर जटान का शेष क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व प्रधान, उप-प्रधान कालाआम्ब की सहायता से की जाएगी।
आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन व बीडीओ नाहन द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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