News portals-सबकी खबर (नाहन)
इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखों को ही चलाने की अनुमति मिलेगी । सामान्य पटाखों से दोगुनी कीमत पर मिलने वाले ग्रीन पटाखे पूरी तरह प्रदूषण रहित हैं।सामान्य पटाखे जलाने पर पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करेगी | नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद प्रदेश सरकार के आदेशों पर जिला प्रशासन के साथ-साथ पुलिस प्रशासन भी इंतजाम में जुट गया है। हालांकि नाहन शहर में सामान्य पटाखों की बिक्री होगी या नहीं। इस पर संशय है।
चूंकि, जिला प्रशासन ने कई पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए हैं। चौगान मैदान में स्टाल लगाने को लेकर प्लॉट की आवंटन प्रक्रिया भी अमल में लाई जा चुकी है। इसी बीच एनजीटी के आदेशों के बाद अब चौगान में सामान्य पटाखों के स्टाल लगाए जाने पर भी असमंजस बन गया है।बता दें कि अकेले नाहन शहर में दिवाली के समय पटाखों का डेढ़ से दो करोड़ रुपये का कारोबार होता है।
कोरोना महामारी के बीच इस बार पटाखों का उत्पादन भी कम मात्रा में किया गया है। वहीं ग्रीन पटाखों का स्टाक भी काफी कम है। बहरहाल, एनजीटी के आदेशों के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग फरमानों को लागू कराने के इंतजाम में जुट गया है।उधर, पुलिस अधीक्षक सिरमौर डॉ. खुशहाल चंद शर्मा ने बताया कि एनजीटी के आदेश मिले हैं। इसके अनुसार ही व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन पटाखे दो घंटे जलाए जा सकते हैं। सामान्य पटाखे जलाने पर पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करेगी।
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