News portals-सबकी खबर (पांवटा साहिब )
रविवार को न्याययिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या 2 के न्यायधीश विशाल शिओंकद की अदालत ने मुलजिम कुलविंदर सिंह उर्फ काला पुत्तर संता सिंह निवासी धुतनपुर तहसील वह थाना पोंटा शायरी और राकेश पुत्र केशो राम गांव सूरजपुर तहसील थाना पौंटा साहिब दोनों को जेर्र धारा 379, IPC कहते हैं 2 साल की के तथा प्रत्येक को ₹10000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 30 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई |
सहायक जिला न्याय वादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता तीरथ सिंह पुत्र बधेल सिंह R/O तारूवाला नजदीक ट्रक यूनियन गोंदपुर तहसील पांवटा साहिब के थाना पांवटा थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि ट्रैक्टर नंबर एचपी 17A-9867 को मैंने सर्विस के लिए दिनांक 21 -03- 2012 को विशाल बाली वर्कशॉप में छोड़ा था । ट्रैक्टर की ट्रॉली को मैंने अपने वाशिंग सर्विस स्टेशन गोंदपुर के पास खड़ी करके वह अपने रिश्तेदार के घर हरियाणा चला गया था । दिनांक 27-03-2012 को मैं अपने घर से आया तो देखा कि उसकी ट्राली नाम मालूम कोई व्यक्ति गोंदपुर से चोरी करके ले गया है । दिनांक 28 -03- 2012 को तीरथ सिंह ने थाना पांवटा थाना में एफ आई आर दर्ज करवाई ।
जिसके बाद पांवटा पुलिस ने तहकीकात शुरू करके दिनांक 14 2012 को मुलजिम कुलदीप कुलविंदर सिंह गिरफ्तार किया गया तथा ट्राली दिनांक 01- 4 -2012 को चोरी हुई ट्राली को यमुनानगर कॉलेज रोड राजकुमार की दुकान के आगे से बरामद कर उपरोक्त मुलजिम को ट्राली के साथ गिरफ्तार किया गया । चोरी किए ट्राली जिनकी कीमत लगभग ₹70000 के से अधिक थी। पुलिस तहकीकात करने पर मुलजिम दोषी पाए गए जिस पर मुकदमा जरे धारा 379 आईपीसी दर्ज किया गया था । वीरवार को जुर्म सिद्ध होने पर अदालत द्वारा मुलजिम को उपरोक्त लिखित सजा सुनाई गई । इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला न्याय वादी राजेंदर शर्मा ने की ।
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