Breaking News :

मौसम विभाग का पूर्वानुमान,18 से करवट लेगा अंबर

हमारी सरकार मजबूत, खुद संशय में कांग्रेस : बिंदल

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती

16 दिन बाद उत्तराखंड के त्यूणी के पास मिली लापता जागर सिंह की Deadbody

कांग्रेस को हार का डर, नहीं कर रहे निर्दलियों इस्तीफे मंजूर : हंस राज

राज्यपाल ने डॉ. किरण चड्ढा द्वारा लिखित ‘डलहौजी थू्र माई आइज’ पुस्तक का विमोचन किया

सिरमौर जिला में स्वीप गतिविधियां पकड़ने लगी हैं जोर

प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निवार्चन के लिए तैयारियां पूर्ण: प्रबोध सक्सेना

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस ने किया ओएनडीसी पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

इंदू वर्मा ने दल बल के साथ ज्वाइन की भाजपा, बिंदल ने पहनाया पटका

April 21, 2025

बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रक/वाहनों को स्टोन क्रेशर इकाईयों में रात 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक आवाजाही की होगी

News portals-सबकी खबर -नाहन (केलाश चौहान )

जिला सिरमौर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी स्टोन क्रेशर इकाइयों कोविड-19 के लिए जारी किये गए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए संचालित की जाएगी। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डा. आर0के0 परूथी ने जारी किए।


आदेशो के अनुसार इन क्रेशर स्थलों पर बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रक/वाहनों को केवल रात्री 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक आवाजाही की अनुमति होगी जबकि जिला के भीतर निर्माण गतिविधियों के लिए खनन सामग्री ले जाने वाले ट्रक/वाहनों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केवल एक व्यक्ति के साथ पूरे दिन आवाजाही के लिए अनुमति दी गई है।


उन्होंने बताया कि सभी स्टोन क्रेशर इकाइयों को अपने परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज करना होगा और कर्मचारियों व मजदूरों को फेस मास्क कवर प्रदान करने होंगे। खनन स्थलों पर ‘नो मास्क नो सर्विस’ नियम का सख्ती से पालन करना होगा। सभी स्टोन क्रेशर इकाइयों को दैनिक रजिस्टर में क्रेशर स्थल पर आने वाले ट्रक/वाहनों का विवरण ड्राइवर के पूर्ण विवरण के साथ दर्ज करना होगा।

Read Previous

हिमाचल में जारी कोरोना कर्फ्यू और सख्ती तब तक जारी रखें, जब तक बीमारी नियंत्रण में नहीं आ जाती-शांता कुमार

Read Next

सिरमौर मे लहसुन की अच्छी पैदावार होने से किसानों में ख़ुशी

error: Content is protected !!