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सोमवार को अडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 1 के न्यायधीश विजयलक्ष्मी की अदालत ने आज मुलजिम संदीप कुमार पुत्र चुन्नीलाल निवासी वार्ड नंबर 1 जामनिवाला रोड तहसील पांवटा साहिब तथा मुलजिम विक्रम वर्मा पुत्र सुशील कुमार निवासी सीसीआई कॉलोनी नाड़ी तहसील पांवटा साहिब को जरे धारा 379,34 आईपीसी के तहत दोनों मुल्जिमों को 6 -6 महीनों की कैद की सजा सुनाई गई ओर 1-1 हजार रुपए की सजा सुनाई ।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता विकि पुत्र कुलदीप सिंह R/o न्यू केदारपुर तहसील व थाना पांवटा साहिब ने शिकायत दर्ज कराई कि मैंने दिनांक 20 -01-2019 को अपने ट्रैक्टर सोनालिका नंबर uk-16-0706 को अपने घर के सामने वाली दुकान के सामने खड़ा कर रखा था रात को करीब 11:40 बजे मुझे शटर से टकराने की आवाज आई तो मैंने अपने भाई रवि कुमार व भतीजे मनीष कुमार को उठाया और सड़क पर आकर देखा तो यह दोनों मुलजिम ट्रैक्टर की बैटरी को उठा कर भाग रहे थे । मैंने,मेरे भाई व भतीजे ने उनका पीछा किया तो उनमें से एक व्यक्ति को ट्रैक्टर की बैटरी के साथ पकड़ लिया पूछने पर उसने अपना नाम संदीप कुमार बताया तथा अपने भागे हुए साथी का नाम बिक्रम बताया तहकीकात करने पर मुस्लिम दोषी पाए गए जिन पर मुकदमा जेर धारा 379, 34 आईपीसी दर्ज किया गया था जुर्म सिद्ध होने पर अदालत द्वारा मुलजिम को उपरोक्त लिखी सजा सुनाई गई । इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने की।
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