News portals-सबकी खबर (पांवटा साहिब )
जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने सीआरपीसी 1973 की धारा 144 (1) (2) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकास खण्ड पांवटा साहिब के क्षेत्र संत तेजा सिंह कॉलोनी से तारुवाला गुरुद्वारा, आदर्श कॉलोनी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) तारूवाला से संपूर्ण हरिओम कॉलोनी और वार्ड नंबर 13 से रोज ऑर्किड स्कूल तक के संपूर्ण क्षेत्र को कोविड-19 के दो पॉजीटीव मामले सामने आने के बाद सील करने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि आपदा की स्थिति को छोड़कर, इस सम्पूर्ण क्षेत्र में सभी प्रकार की आवाजाही व सभी प्रकार के समारोह, प्रदर्शन, बैठके, जलूस, रैली, कार्यशाला, सामुदायिक व सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर स्थित सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि सील किए गए क्षेत्र में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नगर परिषद् पांवटा साहिब के कार्यकारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पांवटा सहिब को जिला प्रशासन द्वारा इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर कार्यकारी अधिकारी सम्पूर्ण क्षेत्र को सेनेटाइज भी करेंगे। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कार्यकारी अधिकारी के मोबाईल नम्बर 94180-16613 पर सम्पर्क कर सकते है।
उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस व्यक्ति के विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 और 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, 54 और 56 के तहत कानुनी कार्यवाही की जाएगी।
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