News portals-सबकी खबर (नाहन )
जिला सिरमौर के नौहराधार तहसील की ग्राम पंचायत नौहरा में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत नौहरा के पारलाघाट में स्थित रामसा राम सुपुत्र रेयाराम के घर को सील कर कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। इसके अतिरिक्त, नौहराधार के पूर्व से पश्चिम दिशा में घाट का खुड नौहरा से दोचि का खुड और उत्तर से दक्षिण दिशा में अशोक के घर से बीर सिंह के घर तक क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान व उप-प्रधान की सहायता से जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं,
वह भी अपनी ड्यूटी करते रहेंगे और सभी जरूरी सावधानियां बरतेंगे। यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी संगडाह द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियमकी धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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