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जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने आज आदेश जारी करते हुए पौंटा साहिब नगर परिषद् के वार्ड नंबर 3 और ग्राम पंचायत भंगानी तथा राजगढ़ की चार ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन बनाकर सील किया है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद् के वार्ड नंबर 3 में उत्तर-पच्छिमी दिशा में इन्दर सिंह चौहान के घर से लेकर जाहिर खान के घर तक, पश्चिम-दक्षिण दिशा में जाहिर खान के घर से लेकर धनबीर सिंह के घर तक, दक्षिण-पूर्व दिशा में धनबीर सिंह के घर से लेकर दया राम पुण्डीर के घर और पूर्वीउत्तर दिशा में दया राम पुण्डीर के घर से लेकर इन्दर सिंह के घर तक के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन बनाया है। इसके अतिरिक्त, नगर परिषद् पौण्टा साहिब के वार्ड नंबर 3 की पूरी आदर्श कॉलोनी और संत निरंकारी कॉलोनी को बफर जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत भंगानी में छत्तर सिंह के नए घर और पुराना घर जहाँ छत्तर सिंह के परिवार वाले रह रहे हैं, उस क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन बनाया गया है।
इसी प्रकार राजगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत छोगताली में घाटी की ओर रोशन के घर से लेकर कमान सिंह के घर तक तथा वार्ड नंबर 2 में मीनस सोलन रोड पर गांव ताली में पहाड़ी की तरफ माता भवानी के मंदिर से सुभाष चंद के घर तक के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, वार्ड नंबर 3 में गांव ताली का शेष क्षेत्र व गांव छोग और वार्ड नंबर 1 में गांव कांडा को बफर जोन बनाया गया है।
राजगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत कोठीया जाजर में वार्ड नंबर 5 के गांव मियोग को कन्टेनमेंट जोन बनाया गया है और वार्ड नंबर 3 के गांव धरोटी और जोन चोक्कन को बफर जोन बनाया गया है। राजगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत भनात में वार्ड नंबर 4 के गांव कान्ता, सेर, बगड़ा और दराहन को कन्टेनमेंट जोन बनाया गया है और वार्ड नंबर 3 के गांव मनोन व वार्ड नंबर 5 के गांव ढांग और फग्गू को बफर जोन बनाया गया है।
राजगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत सेर-जागस में वार्ड नंबर 1 के गांव कनोगता और टिक्करी को कन्टेनमेंट जोन बनाया गया है और गांव पबियना, जदोह, घील और मतनाली को बफर जोन बनाया गया है। उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इन क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर सम्बंधित ग्राम पंचायतों के प्रधान व उप-प्रधान तथा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पौण्टा साहिब की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पौण्टा साहिब द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन से गुजर रहे सभी मार्ग आवाजाही के लिए खुले रहेंगे लेकिन इन मार्गों पर वाहनों को खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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