News portals-सबकी खबर (नाहन)
जिला सिरमौर के ग्राम पंचायत ददाहू में कोरोना पॉजिटिव मामला आने पर जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने ग्राम पंचायत ददाहू में स्थित वार्ड नम्बर 7 में विरेन्द्र कुमार वालिया के घर के धरातल मंजिल को जहां पर व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है और उसके साथ लगते दुकानों को जिसमें वालिया मार्केट से शुरू होकर पश्चिम में कुरूक्षेत्र अस्पताल तक तथा पूर्व में नारायण सिंह एंड ब्रर्दस व पूर्व में हार्डवेयर दुकान तक सील कर 18 अगस्त, 2020 तक कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील करने के आदेश जारी किये हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ददाहू के समस्त क्षेत्र को बफर जोन बनाया है।
इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार कि आवाजाही तथा लोगों का एक स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। दवाइयों की दुकानों के अतिरिक्त सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उप प्रधान की सहायता से की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग-72 वाहनों की आवाजाही के लिए खुला रहेगा लेकिन राजमार्ग पर वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।
जरूरी सेवाओं में लगे अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पहले कि तरह करते रहेंगे लेकिन उन्हें सरकार द्वारा बताई गई सभी सावधानियां बरतनी होंगी। अधिकृत व्यक्ति और वाहन के इलावा कोई भी अन्य व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा। यह आदेश मजस्ट्रियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा। कन्टेनमेंट जोन में खण्ड विकास अधिकारी, नाहन द्वारा नियमित तौर पर सेनिटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा।
जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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