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हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव मार्च महीने के अंत तक रोस्टर जारी किया जाएगा। वहीं, अब कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने बड़ा फैसला किया है ।कैबिनेट बैठक में पंचायती राज एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट मीटिंग में तय किया गया है कि चिट्टा तस्करी में संलिप्त लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मौजूदा बजट सत्र में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा । हालांकि, अहम बात है कि वही आरोपी आरोपी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिनके के खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है। इसके अलावा, ग्राम सभा का कोरम बढ़ाने का फैसला लिय़ा गया है और 18 साल से ऊपर मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होंगे।
बता दे कि हिमाचल प्रदेश में जनवरी महीने में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। सरकार ने चुनाव टालने के लिए आपदा का बहाना बनाया था ।जिसके बाद मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, जहां से 31 मई से पहले पंचायत चुनाव करवाने के आदेश दिए गए हैं और अब जल्द ही रोस्टर आने वाला है.।31 मार्च से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए हैं और ऐसे में अप्रैल और मई के बीच में नगर निकाय औऱ पंचायत चुनाव हो सकते हैं ।

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